आज हम अपने आर्टिकल में आपको Online Complaint करने के विषय में पूरी जानकारी देने वाले है। दरअसल इन दिनों बढ़ते ऑनलाइन खरीदी के दौर में लोग अपनी जरूरत की चीजों के लिए ई कॉमर्स वेबसाइटों का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे है।
वैसे में हमेशा ही ऑनलाइन मिलने वाला सामान अच्छी क्वालिटी का ही मिलता है। लेकिन कभी-कभी कंपनी से आपको गलत सामान या खराब क्वालिटी वाला सामान भेज दिया जाता है। ऐसे में ज्यादातर लोग थोडा सा नुकसान समझकर भूल जाते है।
कुछ लोग सोचते है कि ऑफ़लाइन कम्प्लेंट करना काफी समय खर्च करने वाला काम है। कुछ लोग खर्चे के डर से कम्प्लेन करने से बचते है। लेकिन अब आपके पास Online Complaint का विकल्प भी आ गया है। आज हम अपने आर्टिकल में आपको Online Complaint के विषय में विस्तार से जानकारी देंगे।

Table of Contents
Online Complaint कैसे दर्ज करें
बता दे कि पहले किसी भी चीज से जुडी शिकायत करना एक बड़ा सिरदर्द का काम था। लेकिन अब सरकार द्वारा कई वेबसाइटों की शुरुआत Online Complaint दर्ज करने के लिए की जा चुकी है।
इनमें राज्य और केंद्र द्वारा अलग-अलग प्रकार की वेबसाइटों का संचालन किया जा रहा है। इन्ही वेबसाइटों में से एक केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई वेबसाइट National Consumer Helpline है। यह वेबसाइट लोगों की शिकायत दर्ज करने के लिए बनाई गई है।
यह एक ऐसी ऑनलाइन पोर्टल सर्विस है, जिसमें आप किसी भी कंपनी के विरुद्ध शिकायत रजिस्टर करवा सकते हैं। बता दे कि यह वेबसाइट यूनियन मिनिस्ट्री और कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट हैं, इसी के चलते इस वेबसाइट पर शिकायतों का समाधान जल्द से जल्द होता है।

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Online Complaint से पहले रजिस्ट्रेशन करने का तरीका
- आपको सबसे पहले NCH अर्थात नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहां आपको अकाउंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, जिसपर क्लिक करने पर आपको कुछ जानकारियां भरना होगी।
- अब आपको अपना लॉग इन नेम और पासवर्ड बनाकर डालना होगा।
- आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको जेंडर, लैंग्वेज, एज, प्रोफेशन, एड्रेस, स्टेट, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी आदि को डालना होगा।
- अंत में आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा।
- क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करते है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।

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Online Complaint कैसे लिखे
जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको Online Complaint करने के लिए सबसे पहले अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना होगा। अकाउंट रजिस्ट्रेशन दर्ज करने के बाद आपको निम्न स्टेप्स फॉलो करना होगी।
- आपको वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रोफाइल को लॉग इन करना होगा।
- लॉग इन करने के बाद आपको हेडर पर दिखाई दे रहे कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने Registration a Complaint का ऑप्शन आएगा, जिसपर आपको क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने कम्प्लेन बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपको कंपनी का नाम, सेक्टर, कैटेगरी और आपनी कम्प्लेन से जुड़ी पूरी जानकारी को भरना होगा।
- सारी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा।
- सबमिट पर क्लिक करते है आपको कम्प्लेन सेंड हो जाएगी तथा आपके मोबाइल पर इससे जुदा के मैसेज भी आएगा।

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Online Complaint का स्टेटस कैसे देखे
जैसा कि हमने आपको कम्प्लेन करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और कम्प्लेन करने की पूरी प्रक्रिया को बताया। अब अगर आप अपनी शिकायत का स्टेटस जानना चाहते है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना होगी।
- आपको वेबसाइट पर लॉग इन करके अपने अकाउंट को ओपन करना होगा।
- अब आपको वेबसाइट के हेडर में कम्प्लेन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, जहां आपको क्लिक करना होगा।
- आपको अब दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें एक ऑप्शन होगा रजिस्टर कम्प्लेन और दूसरा होगा कम्प्लेन स्टेटस। इन दो ऑप्शन में से आपको कम्प्लेन स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- ऐसा करते है आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको डॉकेट नंबर 1 डालना होगा।
- डॉकेट नंबर डालते ही आपके सामने आपकी Online Complaint की पूरी जानकारी आ जाएगी।

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ऑनलाइन शिकायत दर्ज न हो तो क्या करें
कई बार आपको वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल कई बार Online शिकायत वेबसाइट पर दर्ज नहीं हो पाती।
ऐसे में आप टोल फ्री नंबर का उपयोग करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। इसके लिए आपको 1800-11-4000 पर कॉल करना होगा। यहां कस्टमर केयर अधिकारी को आपको पूछी गई सारी जानकारी बतानी होगी। ऐसा करने के बाद आपकी Online Complaint दर्ज हो जाएगी।

उम्मीद है आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया होगा तथा आप जान गए होंगे कि Online Complaint कैसे दर्ज कराएं।
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FAQ
National Consumer Helpline किस मिनिस्ट्री की वेबसाइट है?
National Consumer Helpline वेबसाइट यूनियन मिनिस्ट्री और कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट हैं।
Online Complaint दर्ज कराने के लिए कौन सा नबंर डायल करें?
यूनियन मिनिस्ट्री और कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए 1800-11-4000 पर कॉल करना होगा।